अपहरणकांड में फरार भाजपा विधायक राजू सिंह की गिरफ्तारी पर 5 जुलाई तक रोक

पटना : राजद नेता तुलसी प्रसाद यादव अपहरणकांड में फरार चल रहे मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू सिंह की याचिका पर आज सुनवाई पूरी नहीं हुई। अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। तब तक राजू की गिरफ्तारी नहीं होगी।
पटना हाईकोर्ट में बुधवार को जस्टिस संदीप कुमार की बेंच में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट के निर्देशानुसार मामले ( पारू थाना कांड संख्या 231/23) के आइओ पुरुषोत्तम यादव भी मौजूद थे। कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले की पहली सुनवाई के दौरान राजू के वकील के आग्रह पर राजू को रातभर की मोहलत दी थी और मामले की सुनवाई बुधवार को तय कर दी थी। इस दौरान आइओ को संबंधित केस के कागजात के साथ सदेह उपस्थित रहने को कहा था।
इस मामले में तुलसी राय की ओर से बुधवार को पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता उमेश‌ प्रसाद सिंह पेश‌ हुए। सिंह ने राजू की ओर से दायर याचिका का विरोध‌ किया और कहा कि तुलसी प्रसाद यादव अपहरणकांड में राजू सीधे तौर पर लिप्त हैं। उन्होंने बंदूक की नोंक पर तुलसी का अपहरण किया था। तुलसी राय राजू के कब्जे से मुक्त कराये गये थे। राजू ने तुलसी को‌ अपने कोल्ड स्टोर में रखा हुआ था। पुलिस ने तुलसी को‌ मुक्त कराया था। राजू पुलिस को चकमा देकर भाग गये थे। ऐसे में एफआइआर निरस्त करने की राजू की याचिका सुनवाई योग्य ही नहीं है।
राजू सिंह के वकील पुष्कर नारायण शाही ने अपनी दलील में कहा कि हमारे मुवक्किल को राजनीति प्रतिद्वंद्विता के कारण मुकदमा में फंसाया गया है। कोर्ट ने कहा कि इस कांड से संबंधित कागजात की समीझा के बाद‌ ही कोई निर्णय लिया जायेगा।
अगली सुनवाई की तारीख तय करने से पहले राजू के वकील ने अपनी व्यस्तताओं का हवाला दिया तो कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 5 जुलाई को तय कर दी। तब तक राजू की गिरफ्तारी नहीं होगी। आज तुलसी प्रसाद यादव की ओर से वकील जगन्नाथ सिंह भी कोर्ट में मौजूद थे। एपीपी झारखंडी उपाध्याय सरकार की ओर से उपस्थित थे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *