मानवाधिकार दिवस पर जागरूकता शिविर का आयोजन

खूंटी: नालसा एवं झालसा के निर्देशन में शनिवार को मानवाधिकार दिवस के अवसर पर स्थानीय गिरजा टोली में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष सत्य प्रकाश की अध्यक्षता में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री सत्यपाल ने लोगों को उनके अधिकारों से अवगत कराया। साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद, हिन्दू विवाह अधिनियम, अनुसूचित जनजाति के विवाह एवं उनके भरण-पोषण एवं संपत्ति में अधिकार, महिला-पुरुष के समान अधिकार के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।  उन्होंने कहा कि पैतृक संपति में पहले सिर्फ पुरुषों का अधिकार हुआ करता था। परंतु कानून में संशोधन के पश्चात् महिला एवं परुषों को समान अधिकार दिया गया।

मौके पर न्यायिक दंडाधिकारी श्री दिनेश बाउरी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1948 में मानवाधिकार दिवस को अपनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा के पश्चात्् उस समय से हम सब प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रुप में मनाते आ रहे हैं। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत निःशुल्क कानूनी सहायता वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसकी वार्षिक आमदनी तीन लाख रुपये से कम है।

जागरुकता शिविर में डालसा के रीटेनर अधिवक्ता  मुकूल कुमार पाठक, मिलन कुमार दास, ममता सिंह, मदन मोहन राम, डालसा सहायक अवनिश भरद्वाज, पीएलवी चंदन कुमार, अंजू कच्छप, लक्ष्मी कुमारी, नरेश कुमार, वार्ड पार्षद मेलानी संगा एव अन्य उपस्थित थे।

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