आनंद मोहन होंगे रिहा! नीतीश सरकार ने कारा नियमों में किया बदलाव
पटना : डीएम हत्याकांड में जेल में बंद बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई की उम्मीद जगी है। दरअसल, नीतीश सरकार ने कारा नियमों में बदलाव किया है। इससे आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ होगा।
बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद आनंद मोहन के समर्थकों के बीच इस बात की उम्मीद बढ़ी है कि पूर्व सांसद जेल से रिहा हो सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने कई बार आनंद मोहन के समर्थकों ने खुले तौर पर रिहाई की मांग भी रखी है। सीएम नीतीश कुमार ने उनके समर्थकों को दिलासा देते रहे हैं लेकिन अब राज्य सरकार ने कारा नियमों में जो नया बदलाव किया है, उसके बाद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर नए सिरे से चर्चा तेज हो गई है।
दरअसल नीतीश सरकार ने पहले से चले आ रहे कारा अधिनियम में बदलाव किया है। बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम-481(i) (क) में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के जरिए उस वाक्यांश को हटा दिया गया है, जिसमें सरकारी सेवक की हत्या को शामिल किया गया था। इस संशोधन के बाद अब ड्यूटी पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या अपवाद की श्रेणी में नहीं आएगी, बल्कि इसे भी एक साधारण हत्या मानी जाएगी। अधिनियम में इस संशोधन के बाद अब सियासी गलियारे में आनंद मोहन की रिहाई की अटकलें तेज हो गई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकारी सेवक की हत्या के मामले में ही आनंद मोहन को सजा हुई थी। अधिनियम में बदलाव कर अब इसे ही हटा दिया गया है। गृह विभाग ने बीते 10 अप्रैल को ही इससे जुड़ी अधिसूचना भी जारी कर दी थी।