तीन पालियों में होगी झारखण्ड सामान्य स्नातक स्तर योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा: डीसी
14 सेंटरों पर 21 एवं 22 को होगी परीक्षा
खूंटी: उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने बताया कि झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित झारखण्ड सामान्य स्नातक स्तर योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता 21 और 22 सितंबर को होना निर्धारित है। यह परीक्षा तीन पालियों में (प्रथम पाली-08.30 पूर्वा० से 10.30 पूर्वा तक, द्वितीय पाली-11.30 पूर्वा० से 01.30 अप० तक एवं तृतीय पाली-03.00 अप० से 05.00 अप० तक) तक विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर संचालित की जायेगी। खूँटी जिला में कुल 14 सेंटर बनाये गए है।
उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि सभी परीक्षा केन्द्रों में कदाचार मुक्त शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षा संचालन हेतु विधि व्यवस्था सुदृढ़ हो यह सुनिश्चित कर लें। परीक्षा अवधि में परीक्षा केन्द्रों के अगल-बगल अनावश्यक भीड़, मटरगश्ती, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग एवं अनाधिकृत रूप से हथियार लेकर चलने तथा कदाचार से संबंधित किसी प्रकार का वस्तु का उपयोग करने आदि पर प्रतिबंध है।
◆ केंद्र की सूची
(1) CM SOE GIRL’S +2, MOHANA TOLI. KHUNTI
(2) DISTRICT CM SCHOOL OF EXCELLENCE, CHAIBASA ROAD KHUNTI
(3) SWAMI SHRADHANAND DAV CENTENARY PUBLIC SCHOOL, DAV ROAD, KHUNTI
(4) LOYOLA HIGH SCHOOL, TORPA ROAD, KHUNTI
(5) R.C.BOY’S MIDDLE SCHOOL, TORPA ROAD, KHUNTI
(6) URSULINE CONVENT GIRLS HIGH SCHOOL, CHAIBASA ROAD KHUNTI
(7) URSULINE CONVENT GIRLS MIDDLE SCHOOL, CHAIBASA ROAD KHUNTI
(8) LOYOLA INTER COLLEGE, TORPA ROAD, KHUNTI
(9) LOYOLA ENGLISH MIDIUM SCHOOL, TORPA ROAD, KHUNTI
(10) KATHERINE ACADEMY PELOUL, PO-BICHNA, PS- MURHU, KHUNTI
(11) RAJKIYA MADHYA SAH UCHCH VIDYALAYA, ANIGARA, NEAR- INDIAN OIL DEPO, KHUNTI
(12) LAXMI NARAYAN +2 HIGH SCHOOL, MURHU, KHUNTI
(13) ST. MARY’S GIRLS’ HIGH SCHOOL, VILL- SOMAR BAZAR, CHURCH ROAD MURHU, KHUNTI
(14) URSULINE ENGLISH MEDIUM SCHOOL, P.O.+P.S.-KHUNTI, DIST-KHUNTI
अनुमंडल दण्डाधिकारी द्वारा दिनांक 21.09.2024 एवं 22.09.2024 को परीक्षा अवधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (CrPC की धारा-144) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागु किया गया है। जिसके अन्तर्गत परीक्षा केन्द्र के आसपास 100 मीटर के परिधि के भीतर किसी व्यक्ति के द्वारा मटरगश्ती करना, लॉउडस्पीकर का प्रयोग करना, घातक हथियार लेकर चलना, प्रदर्शन करना, धरना देना, पर्ची किताब या अन्य कोई सामान बॉटना, कदाचार को प्रोत्साहन देना या अन्य कोई ऐसा कार्य करना जिससे परीक्षा की स्वच्छता प्रभावित हो, वर्जित रहेगा। कदाचार में पकड़े गये छात्र/छात्राओं एवं अभिभावकों के विरूद्ध झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (मर्ती में अनुचित साधनों के रोक-थाम व निवारण के उपाय) अधिनियम् 2023 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी। उपरोक्त आदेश कर्तव्य पर तैनात कर्मचारियों / पदाधिकारियों एवं शव यात्रा में शामिल लोगों पर लागू नहीं रहेगा।

