वोटरों की सुविधाओं का हर हाल में ख्याल रखेंगे अफसर: डीएम

अनूप कुमार सिंह
पटना।वोटरों के सभी सुविधाओं का हर हाल में ख्याल रखा जाएगा।मतदाता सूची में शामिल कोई भी वोटर मतदान से वंचित नहीं रहना चाहिए।उक्त बातें जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने कही।वे गुरुवार को पोलिंग पार्टी डिस्पैच सेन्टर का निरीक्षण करते हुए पीठासीन पदाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।
गौरतलब हो कि लोकसभा आम निर्वाचन में 30-पटना साहिब व 31-पाटलपिुत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान 01 जून को होना है। सभी मतदान केन्द्रों पर मतदान पूर्वाह्न 07.00 बजे से अपराह्न 06.00 बजे तक होगा। ज़िलाधिकारी ने कहा कि स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व निर्भीक वातावरण में मतदान कराने हेतु विधान सभावार डिस्पैच सेंटर का निर्धारण किया गया है। रिजर्व सहित कुल 4,758 मतदान दलों का गठन किया गया है। मतदान दलों द्वारा गुरुवार को पूर्वाह्न 08.00 बजे निर्धारित डिस्पैच सेंटर्स पर योगदान किया गया। संबंधित डिस्पैच सेंटर से मतदान दलों को सम्बद्ध मतदान केन्द्रों का तृतीय नियुक्ति पत्र व आवश्यक मतदान सामग्री उपलब्ध कराया जा रहा है। पुनः 31.05.2024 को उसी डिस्पैच सेंटर से पीठासीन पदाधिकारी व मतदान पदाधिकारी सम्बद्ध मतदान केन्द्र का चिन्हित दो बीयू, एक सीयू, एक वीवीपैट एवं अन्य सामग्री प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। पीठासीन पदाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी उनसे सम्बद्ध सभी मतदान केन्द्रों के लिए चिन्हित बीयू, सीयू, वीवीपैट एवं अन्य मतदान सामग्री प्राप्त कर नियुक्त किए गए मतदान केन्द्र के लिए प्रस्थान करेंगे।
निर्धारित डिस्पैच केन्द्र पर शुक्रवार को संबंधित सहायक निर्वाची पदाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त ब्रीफिंग की जाएगी। इस बैठक में मतदान दल एवं सम्बद्ध पुलिस पदाधिकारी भाग लेंगे।
जिलाधिकारी ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी व सहभागितापूर्ण वातावरण में मतदान सम्पन्न कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। आपलोग मतदाता की हर सुविधा का ख्याल रखें। मतदाता सूची में शामिल कोई भी निर्वाचक अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित न हों। मतदान केन्द्रों तक निजी वाहनों से मतदाताओं को आने में कोई प्रतिबंध नहीं है। मतदाता विवरण पर्ची मतदाता की पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में शामिल नहीं है। पहचान पत्र में सामान्य त्रुटियों को आयोग के दिशा-निदेशों के अनुसार नजरअंदाज करें। निर्वाचकों को डराने-धमकाने एवं प्रलोभन देने की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है।

आई एम अ प्राउड वोटर, बीट द हीट, ब्रेक द रिकॉर्ड: पटना बनायेगा मतदान का कीर्तिमान

डीएम पटना शीर्षत कपिल अशोक ने कहा कि सुगम, सहज, सुरक्षित एवं समावेशी लोक सभा आम निर्वाचन, सपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। पटना साहिब व पाटलिपुत्र लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान 01 जून, 2024 को निर्धारित है। मतदान की तिथि को निजी वाहनों के परिचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए वाहनों का परिचालन किया जा सकता है।
मतदान केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में किसी भी वाहन का प्रवेश वर्जित रहेगा।
निजी वाहनों से कोई भी मतदाता मतदान केंद्रों तक आ सकते हैं। रास्ते में उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी।
मतदान केंद्रों के यथासंभव नज़दीक पार्किंग की व्यवस्था रहेगी
लोकसभा आम निर्वाचन, के लिए 30-पटना साहिब व 31-पाटलिपुत्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 4,290 है। जिसमें पटना साहिब में 2,131 व पाटलिपुत्र में 2,159 है। वीमेन, यूथ एवं पीडब्ल्यूडी बूथ की संख्या क्रमशः 103 (पटना साहिब में 95 तथा पाटलिपुत्र में 08), 11 (पटना साहिब में 06 तथा पाटलिपुत्र में 05) एवं 12 (पटना साहिब में 06 तथा पाटलिपुत्र में 06), है। मिक्स्ड बूथ की संख्या 470 है जिसमें पटना साहिब में 366 तथा पाटलिपुत्र में 104 है। जेनरल बूथ की संख्या 3,694 है।
रिजर्व सहित कुल 4,758 मतदान दल का गठन किया गया है। 647 माइक्रो-ऑव्जर्वर को प्रतिनियुक्त किया गया है। मतदान दल में 01 पीठासीन पदाधिकारी, 01 मतदान पदाधिकारी-1, 01 मतदान पदाधिकारी-2 तथा 01 मतदान पदाधिकारी-3 को प्रतिनियुक्त किया गया है।
नामांकन व अभ्यर्थिता वापसी के पश्चात 30-पटना साहिब व 31-पाटलिपुत्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थियों की संख्या क्रमशः 17 व 22 है। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर 02 बैलेट यूनिट प्रयुक्त होगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन में संलग्न सभी पदाधिकारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रतिनियुक्ति की तारीख से निर्वाचन परिणाम घोषित किए जाने की तारीख तक भारत निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाते हैं। तदनुसार उस अवधि के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण व अनुशासन के अधीन कार्यरत रहेंगे।डीएम ने कहा कि सभी पदाधिकारी न केवल निष्पक्षता के साथ कार्य करेंगे बल्कि लोगों के बीच उनकी कार्य निष्पक्षता परिलक्षित भी होनी चाहिए

एक भी मतदाता छूटे नहीं, जिलाधिकारी
डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि लोकसभा आम निर्वाचन में निर्वाचक फ़ोटो पहचान-पत्र (एपिक) की सामान्य त्रुटियों के कारण एक भी मतदाता अपने मतदान से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम के होने से ही होता है। अगर निर्वाचक की पहचान स्थापित हो जाती है एवं उस निर्वाचक का नाम जहाँ वह मतदान करने आया है वहाँ मतदाता सूची में उसका नाम उपलब्ध है तो पहचान पत्र की सामान्य त्रुटियों को नजरअंदाज करें।
उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि एक भी मतदाता न छूटे। उन्होंने पटना के मतदाताओं से जो पटना से बाहर हैं। उन्हें भी चुनाव के दिन मतदान केंद्र आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान किया है
जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सभी निर्वाचकों, जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी किए गए हैं। अपेक्षा की जाती है कि वे मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए अपना निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र (एपिक) दिखाएंगे। ऐसे निर्वाचक जो अपना एपिक प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा:-
1. आधार कार्ड;

2. मनरेगा जॉब कार्ड

3. बैंक/डाकघरों द्वारा जारी की गयी फोटोयुक्त पासबुक

4. श्रम मन्त्रालय योजना अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड

5. ड्राईविंग लाईसेंस

6. पैन कार्ड

7. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) अन्तर्गत भारत के महारजिस्ट्रार (आरजीआई) द्वारा निर्गत स्मार्ट कार्ड

8. भारतीय पासपोर्ट

9. फोटोयुक्त पेन्शन दस्तावेज 

10. केन्द्रीय/राज्य सरकार/ पीएसयू/ पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र

11. सांसदों/विधायकों/विधान पार्षदों को जारी किये गये आधिकारिक पहचान पत्र

12. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र-यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी)।

ज़िलाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूचना पर्ची (Voter information slip) वोट डालने हेतु वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में शामिल नहीं है। अत: यदि किसी मतदाता के पास मतदाता सूचना पर्ची नहीं भी है और उनका नाम मतदाता सूची में है।तो मतदान के लिये फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदाता मतदान कर सकते हैं। हर अधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। किसी भी वोटर को मतदान से वंचित नहीं करेंगे।
ज़िलाधिकारी ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त, पारदर्शी एवं सहभागितापूर्ण वातावरण में लोकसभा आम निर्वाचन, सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है।
5 साल में केवल 5 मिनट का समय निकालें, 1 जून को मतदान अवश्य करें। बूथ से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए ह्वाट्सऐप चैटबोट नंबर 7480888493 पर Hi/Hello लिखें; ‘Election Mitra, Patna App’ डाउनलोड करें; डायल करें टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1950 https://electoralsearch.eci.gov.in/ ज़िला नियंत्रण कक्ष: 0612-2999250, 0612-2999262
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“जागरूक मतदाता हमारे समृद्ध लोकतंत्र की रीढ़ हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त वयस्क मताधिकार बहुमूल्य है एवं इस अधिकार का प्रयोग एक नागरिक के लिए अत्यावश्यक है। चुनाव में उच्च मतदान प्रतिशत हमारे प्रजातंत्र को एक नया आयाम देगा।”
डीएम ने लोकतंत्र के इस महापर्व में नागरिकों से भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि मतदान की तिथि एक जून को अपने-अपने बूथ पर सबसे पहले पहुंच कर वोट अवश्य डालें।

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