सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को झटका,नहीं मिली अंतरिम बेल
दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को एक बार फिर से झटका लगा है। हेमंत सोरेन ने कोर्ट से चुनाव के लिए अंतरिम रिहाई मांगी थी। साथ ही गिरफ्तारी को भी चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत मामले पर संज्ञान ले चुकी है। नियमित बेल याचिका भी खारिज हो चुकी है। ऐसे में गिरफ्तारी को चुनौती पर सुनवाई का आधार नहीं बनता।
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी नाराज़गी जताई कि सोरेन ने याचिका में तथ्य छुपाए। 4 अप्रैल को ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया था। नियमित बेल भी लंबित थी। यह बातें छुपाई गईं। सोरेन के लिए पेश कपिल सिब्बल ने इसे अपनी गलती कहा, लेकिन जजों ने कहा कि इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती।बताते चलें कि हेमंत सोरेन की याचिका पर 21 मई को लगभग 1.30 घंटा सुनवाई चली थी। इसके बाद बहस सुनवाई टाल दी गई थी। कपिल सिब्बल ने चुनाव का हवाला देते हुए सुनवाई टालने पर विरोध जताया था। तब कोर्ट ने कहा कि उसके पास दूसरे मामले भी सूचीबद्ध हैं। उन्हें भी सुनना है।