चार घोटाले में कोर्ट का फैसला,35 आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी,53 आरोपियों को 3 साल की सजा

रांची: बहुचर्चित चारा घोटाले के अंतिम एवं आरोपियों की संख्या में सबसे बड़े मामले में सोमवार को सीबीआई की विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने फैसला सुनाया। इस फैसले 35 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इसमें 9 महिला शामिल है। जबकि पूर्व विधायक गुलशन लाल अजवानी समेत 53 आरोपियों को दोषी पाकर 3 साल तक की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर जुर्माना भी किया गया है। वही, 36 लोगों को दोषी पाकर जेल भेज दिया गया है। सजा की बिंदु की सुवाई के लिए एक सितंबर की तारीक निर्धारित की गयी है। बता दें कि मामले में कुल 124 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं। जिन आरोपियों को 3 साल की सजा सुनाई गई है, अदालत ने इनको ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए जमानत की सुविधा प्रदान की है। जानकारी हो कि डोरंडा कोषागार से 36 करोड़ 60 लाख रुपए की अवैध निकासी से जुड़े मामले में यह फैसला सुनाया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *