पटना हाईकोर्ट ने सरकार से रामनवमी दंगे पर कार्रवाई का ब्योरा मांगा
पटना : पटना हाइकोर्ट ने बिहारशरीफ में इस साल रामनवमी की शोभायात्रा के दौरान हुई हिंसा की निष्पक्ष जांच कराने के लिए दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान ने कोर्ट ने राज्य सरकार को की गई कार्रवाई का ब्यौरा अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन एवं न्यायाधीश राजीव राय की खंडपीठ ने अमरेंद्र कुमार सिन्हा की लोकहित याचिका पर सुनवाई की। वरीय अधिवक्ता एसडी संजय ने कोर्ट को बताया कि बिहारशरीफ में रामनवमी शोभायात्रा के दौरान हिंसा हुई। हिंसा में जान-माल की हानि हुई। महाधिवक्ता पीके शाही नेसरकार की ओर से कोर्ट में पक्ष रखा।
अधिवक्ता ने हाई कोर्ट को बताया कि हिंसा के कारण व्यवसायी वर्ग को करीब दो सौ करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ा। उन्होंने कोर्ट से गुहार की कि इस मामले की जांच हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त जज से कराई जाए या सीबीआई या एनआइए से कराई जाए। लोकहित याचिका में कोर्ट से यह भी अनुरोध किया गया है कि जिनकी क्षति हुई है, उन्हें राज्य सरकार क्षतिपूर्ति दे।
। खंडपीठ ने सभी सम्बंधित पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इस मामलें में उठाए गए कदमों और प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा कोर्ट के समक्ष अगली सुनवाई में प्रस्तुत करें। अगली सुनवाई गर्मी की छुट्टी के बाद की होगी।