राजभवन को मॉब लिंचिंग बिल पर आपत्ति राज्यपाल ने लौटाई फाइल
रांची। राज्यपाल रमेश बैस ने भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 पर आपत्ती जताते हुए इसे बिना स्वीकृति के राज्य सरकार को लौटा दिया है साथ ही इसमें आवश्यक सुधार करने के लिए कहा गया है राज्यपाल के अनुसार विधेयक में भीड़ की परिभाषा सही नहीं दी गई है जो लोगों को भीड़ नहीं कर सकते राज्यपाल ने विधेयक के हिंदी और अंग्रेजी प्रारूप में भी अंतर बताया है राज्यपाल द्वारा फाइल लौट आने के बाद विधानसभा से पारित झारखंड भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 फिलहाल फिर से अटक गया है यह विधेयक 21 दिसंबर 2021 को विधानसभा में पारित हुआ था तब भाजपा विधायकों ने भी इसे प्रवर समिति को सौंपने और कई संशोधन के सुझाव राज्य सरकार को दिए थे