बिहार : फसल अवशेष जलाए तो नहीं मिलेगी किसान सम्मान निधि, जुर्माना भी

पटना : बिहार सरकार फसल अवशेष जलाने वाले किसानों के खिलाफ और सख्त हो गई है। खेतों में पराली जलाने वाले किसान विभाग के किसी भी योजना से वंचित रखे जाएंगे। साथ ही अगले 3 साल तक वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए रजिस्टर करने में असमर्थ रहेंगे। इसके अलावा उनपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
मालूम हो कि फसल अवशेष जलाना एक दंडनीय अपराध है। अवशेष जलाने से सिर्फ मिट्टी की उर्वरकता ही नहीं, बल्कि जलवायु और वातावरण भी प्रदूषित होता है। बिहार सरकार ने किसानों से फसल अवशेष न जलाने का अनुरोध किया है। इसके प्रबंधन के लिए कृषि समन्वयक/प्रखंड कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी से तुरंत संपर्क करने करने का निर्देश दिया गया है।
बता दें कि रबी की फसलों की कटाई शुरू हो चुकी है। इस बीच विभिन्न राज्य सरकारों ने पराली के प्रबंधन के लिए कवायदें शुरू कर दी हैं। देश के कई राज्यों में पराली निस्तारण के लिए बॉयो कैप्सूल की मदद ली जा रही है। किसानों को सब्सिडी पर ऐसे यंत्र भी मुहैया कराए जा रहे हैं, जिसकी मदद से पराली की समस्या से निजात पाई जा सके। हरियाणा में तो किसानों से सीधे पराली खरीदी जा रही।

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