मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर हुई बैठक
लातेहार: उपायुक्त भोर सिंह यादव के निर्देशानुसार आईटीडीए निदेशक विंदेश्वरी ततमा की अध्यक्षता में विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर बैठक आहूत की गई। बैठक में आईटीडीए निदेशक ने जानकारी देते हुए कहा कि चिकित्सा सहायता योजना के क्रियान्वयन में संशोधन, अनुदान राशि की अधिसीमा, भुगतान की प्रक्रिया व चिकित्सा सहायता योजना के नाम को परिवर्तित करते हुए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के संबंध में जानकारी साझा की।
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के गरीब रेखा के नीचे के व्यक्तियों अथवा ₹72000 वार्षिक से कम आय वाले व्यक्तियों को बीमारी के इलाज तथा स्वास्थ्य में त्वरित सुधार हेतु पौष्टिक आहार की पूर्ति के लिए अनुदान राशि प्रदान करना है।
चिकित्सा अनुदान का लाभ देने को योजना के क्रियान्वयन व स्वरूप में संशोधन किया गया है।
इन्हें मिलेगा लाभ : लाभुक किसी भी तरह की बीमारी अथवा किसी शल्य चिकित्सा के कारण गर्भावस्था व प्रसव को छोड़कर पीड़ित, कोविड-19 से संक्रमित व कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित को योजना का लाभ मिलेगा।
ये कागजात जरूरी :– आवेदक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत झारखंड राज्य में निवासरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग का पूर्व विक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवार राशन कार्डधारी, अंत्योदय राशन कार्डधारी, हरा कार्डधारी को ही योजना अंतर्गत अनुदान राशि का लाभ प्राप्त करने हेतु योग्य होंगे।
आवेदन करने की प्रक्रिया:–
अनसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के आवेदक आनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, बीमारी से संबंधित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व बैंक पासबुक की छायाप्रति देनी होगी।
वयस्क लाभुक भी ले सकते लाभ :– किसी भी तरह की बीमारी अथवा शल्य चिकित्सा बीमारी, अस्पताल में इलाज की अवधि सात दिनों से कम तो 3000 व सात दिनों से अधिक होने पर लाभुक को 5000 की राशि देय होगी। साथ ही कोविड-19 से संक्रमित होने की स्थिति में यदि पीड़ित का इलाज घर में हुआ हो तो उसे 5000 रुपये और यदि पीड़ित का इलाज अस्पताल में हुआ हो तो 10000 की राशि देय होगी। इसके अलावा कैंसर से पीड़ित होने पर लाभुक को 25000 रुपये मिलेंगे।
अवयस्क के लिए मापदंड :– किसी भी तरह की बीमारी अथवा शल्य चिकित्सा बीमारी/अस्पताल में इलाज की अवधि सात दिनों से कम पर 1500 रुपये व सात दिनों से अधिक होने पर लाभुक को 2500 की राशि मिलेगी। कोविड-19 से संक्रमित होने की स्थिति में यदि पीड़ित का इलाज घर में हुआ हो तो उसे 2500 और इलाज अस्पताल में हुआ हैं तो 5000 व कैंसर से पीड़ित को 15000 हजार रुपये देय होंगे।