कर्रा, तोरपा एवं रनियां प्रखण्ड के ग्राम पंचायत के मुखिया पद एवं ग्राम पंचायत के सदस्य पद के अभ्यर्थियों के साथ जिला प्रशासन ने की बैठक
खूंटी : त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव को लेकर सोमवार को कर्रा, तोरपा एवं रनियां प्रखण्ड के ग्राम पंचायत के मुखिया पद एवं ग्राम पंचायत के सदस्य पद के अभ्यर्थियों के जिला प्रशासन के साथ बैठक की गई। कर्रा प्रखण्ड में सामान्य प्रेक्षक की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। सामान्य प्रेक्षक द्वारा अभ्यथियों के बीच महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई।
बैठक के दौरान सभी अभ्यर्थियों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की विस्तार में जानकारी साझा की गई। इस दौरान बिंदुआर आदर्श आचार संहिता के सम्बंध में अभ्यर्थियों को बताया गया।
मौके पर सम्बन्धित निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए जो निर्वाचन कानून के अंतर्गत अपराध हो- जैसे कि
■ ऐसा कोई पोस्टर इश्तेहार पैम्पलेट या परिपत्र निकालना जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न हो
■ किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवारी के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का प्रकाशन कराना जो मिथ्या हो या जिसके सत्य होने का विश्वास न हो
■ किसी चुनावी सभा में गड़बड़ी करना या विघ्न डालना
■ निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय से 48 घंटे पूर्व तक की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति न तो सार्वजनिक सभा बुलाएगा न ही आयोजित करेगा और न ही उसमें उपस्थित होगा
■ मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का पारितोषिक देना
■ मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत याचना करना
■ मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना
■ मतदान केन्द्र में या उसके आसपास विश्रृंखल आचरण करना या मतदान केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना या उनसे अभद्र व्यवहार करना।
■ मतदाताओं का प्रतिरूपण करना अर्थात गलत नाम से मतदान करने या कराने का प्रयास करना।
इसके अतिरिक्त जानकारी दी गयी कि मतदान के दो दिन पूर्व से लेकर मतदान के दिन तथा उसके अगले दिन सुबह 7ः00 बजे तक किसी उम्मीदवार द्वारा न तो शराब खरीदी जाए और न ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाए। प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को भी ऐसा करने से रोका जाना चाहिए।
किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी भी व्यक्ति की भूमि भवन अहाते या दीवार का उपयोग झण्डा, बैनर आदि लगाने का कार्य भवन मालिक की लिखित अनुमति के बगैर नहीं किया जाना चाहिए और अपने समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं को भी ऐसा नहीं करने देना चाहिए। परन्तु उक्त भवन, अहाते या दीवार पर चुनाव प्रचार हेतु नारे लिखना, चुनाव चिन्ह पेन्ट करना या पोस्टर चिपकाने का कार्य मकान मालिक की लिखित सहमति लेने बाद भी नहीं किया जा सकेगा।
परन्तु यह और कि निजी भवन पर झण्डा बैनर आदि लगाने के निमित्त मकान मालिक की सहमति हेतु कोई भी अभ्यर्थी या उसका अभिकर्ता या उसका समर्थक किसी प्रकार का दवाब नहीं बनाएगा और न ही डराया या धमकाया जाएगा। यदि इस प्रकार की सूचना मिलती है या मामला संज्ञान में आता है, तो निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उस अभ्यर्थी के विरुद्ध सम्यक रूप से तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगीय परन्तु यह और भी कि कोई भी अभ्यर्थी या उसका समर्थक किसी सार्वजनिक स्थल भवन दीवार खम्भे वृक्ष आदि पर किसी भी प्रकार का झण्डा, बैनर पोस्टर नहीं लगायेगा एवं चुनाव संबंधी प्रचार-प्रसार नारे चिन्ह आदि नहीं लिखेगा। यदि इस प्रकार का कोई मामला प्रकाश में आता है, तो निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उस अभ्यर्थी के विरुद्ध विधि सम्मत त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
किसी भी उम्मीदवार द्वारा उसके पक्ष में लगाये गये झण्डे या पोस्टर दूसरे उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाये जाने चाहिए।
मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पचियां सादे कागज पर होनी चाहिए और उनमें उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिन्ह अंकित नहीं होना चाहिए। पर्ची में मतदाता का नाम उसके पिता या पति का नाम , वार्ड क्रमांक मतदान केन्द्र क्रमांक तथा मतदाता सूची में उसके क्रमांक के अलावा और कुछ नहीं लिखा होना चाहिए।
मतदान केन्द्र/मतगणना केन्द्र पर प्राधिकृत अभिकर्त्ताओं को बिना बैज या पहचान पत्र के प्रवेश हेतु अनुमति नहीं दिया जाना चाहिए। चूँकि वर्तमान चुनाव दलगत आधार पर नहीं रहा है, इसलिए किसी भी राजनैतिक दल के नाम पर या उसके झण्डे की आड में चुनाव प्रचार का कार्य नहीं होना चाहिए। और न ही किसी राजनैतिक दल या गैर सरकारी संस्था के किसी व्यक्ति द्वारा किसी अभ्यर्थी के पक्ष में चुनाव प्रचार कार्य करना चाहिए। सरकारी/अर्द्धसरकारी परिसदनों विश्रामगृहों डाक बंगलों या अन्य आवासों का उपयोग चुनाव कार्य के लिए किसी भी उम्मीदवार या उसके समर्थक या कार्यकर्त्ता द्वारा नहीं किया जाएगा। किसी भी सरकारी भवन/सरकारी उपक्रम या आयोग के भवन, दीवार तथा चहारदीवारी पर अभ्यर्थी या उनके समर्थक या कार्यकर्त्ता द्वारा किसी भी तरह का पोस्टर या सूचना नहीं चिपकाया जाएगा। किसी तरह का नारा नहीं लिखा जाएगा और ना ही किसी तरह का बैनर या झण्डा लगाया जाएगा या लटकाया जाएगा।
साथ ही बताया गया कि पंचायत चुनाव के दौरान उम्मीदवार ऐसा कोई पोस्टर, इश्तेहार, पैम्पलेट या परिपत्र नहीं निकाल सकते हैं, जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता अंकित नहीं हो। मौके पर सभी अभ्यर्थियों से अपील की गई कि सभी जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए सफल निर्वाचन हेतु जिला प्रशासन का सहयोग करें।