सुप्रीम कोर्ट के रुख से बिहार में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ
पटना : बिहार में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। चुनाव को लेकर अब किसी प्रकार की बाधा नहीं है। एक अंदेशा सुप्रीम कोर्ट को लेकर था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई की अगली तारीख बता कर यह तय कर दिया कि वो चुनाव रोकने के पक्ष में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई के बाद नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी किंतु-परंतु अब खत्म हो चुकी है।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई के दौरान अतिपिछड़ा आयोग को लेकर बड़ा फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अति पिछड़ा वर्ग आयोग को डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना जा सकता है। ऐसे में ये लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट 18 और 28 दिसंबर को होने वाले निकाय चुनाव पर रोक लगा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि 20 जनवरी 2023 तय किया है।
सुप्रीम कोर्ट की नई तारीख से साफ हो गया है कि इस मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट तब करेगा जब बिहार में नगर निकाय चुनाव संपन्न हो चुका होगा। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 18 दिसंबर को पहले चरण में मतदान होना है। इसकी 20 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। दूसरे चरण के लिए वोटिंग 28 दिसंबर को होगी, जिसकी 30 को मतगणना होगी।