लालू यादव को राहत, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी करने से इंकार
पटना : राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को आज दोहरी खुशी मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव को नोटिस जारी करने को लेकर सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इसी तरह का मामला पहले से लंबित है, इसलिए एक और नोटिस जारी नहीं की जाएगी। बता दें कि इससे पहले लालू यादव को आज ही पौत्री होने की खुशखबरी मिली है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को झारखंड के डोरंडा कोषागार मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत देने को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका को लंबित मामले के साथ जोड़ दिया, जिसमें उन्हें पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू और अधिवक्ता रजत नायर ने मामले में नोटिस जारी करने की मांग की, लेकिन न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि वह पहले से लंबित मामलों के साथ इसकी सुनवाई करेंगे और फिर से नोटिस जारी करने की इच्छुक नहीं है।
बता दें कि सीबीआई ने मामले में झारखंड उच्च न्यायालय से 22 अप्रैल 2022 को लालू यादव को जमानत देने के फैसले को चुनौती दी है। चारा घोटाले के विभिन्न मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद 74 वर्षीय लालू खराब स्वास्थ्य के कारण जमानत पर बाहर हैं।