सपा विधायक आजम खान को तीन साल की सजा,विधायकी पर भी खतरा

जयपुर : समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और विधायक आजम खान को हेट स्पीच मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने उन्हें तीन धाराओं आईपीसी की धारा 153ए, 505ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है। तीन साल की सजा के चलते अब आजम खान की विधायकी जानी तय है। वहीं, अब आजम खान चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। बता दें कि 2019 में लोकसभा चुनाव में आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच का केस दर्ज किया गया था। इस मामले में 21 अक्टूबर को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसले की तारीख 27 अक्टूबर घोषित की थी। अदालत के फैसले के दौरान आजम खान कोर्ट में ही मौजूद रहे।

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