बुरे फंसे बिहार के आईएएस संजीव हंस, रेप केस में एफआईआर दर्ज करने का आदेश
पटना हाईकोर्ट ने बिहार के आईएएस अधिकारी संजीव हंस पर रेप केस मामले में केस दर्ज करने का आदेश दिया है. इस आदेश के बाद पत्रकारों से बात करते हुए महिला ने कहा कि अब उम्मीद है कि मुझे न्याय मिल पाएगा. मैं चाहती हूं कि जल्द से जल्द मेरे बेटे का डीएनए टेस्ट करवाया जाए, ताकि सबको सच पता चल सके. महिला का यह भी आरोप है कि संजीव हंस ने मुझे कुछ दिन पहले लालच देते हुए कहा था कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए सब कुछ इंतजाम कर दे रहा हूं।
बताते चलें कि महिला ने आरोप लगाया था कि उसे महिला आयोग का सदस्य बनाने का झांसा देकर उसके साथ रेप किया गया था। महिला ने इस मामले में पहले दानापुर के एसजेएम एक कोर्ट में आवेदन दिया था जिसे न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि वह अपने मामले की पैरवी करने नहीं आ रही है। बाद में महिला ने पटना हाईकोर्ट में केस दर्ज करवाया था।