गरीबों की हकमारी पड़ी भारी,एक लाख रुपए देना होगा जुर्माना
रांचीः एक शख्स को गरीबों की हकमारी भारी पड़ गई। इसके एवज में उस शख्स पर 99839 रुपए का जुर्माना ठेंका गया है। मामला झारखंड की उपराजधानी दुमका से सामने आया है. यहां आर्थिक रूप से संपन्न एक शख्स गरीबों के लिए निर्गत राशन कार्ड का इस्तेमाल कई वर्षों से कर रहा था. बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा ने इस शख्स की पहचान शमसुल हक के रूप में किया.
बीडीओ राजेश कुमर सिन्हा के पास राशन कार्ड संबंधी एक शिकायत आई थी. इसकी जांच के लिए वे बुधवार को मुड़भंगा पंचायत अंतर्गत चिरुडीह गांव पहुंचे. उन्होंने निरीक्षण में पाया कि उस गांव के शमसुल हक (पिता- अब्बास अली) अन्त्योदय राशन कार्ड संख्या – 202003390097 के जरिये राशन का उठाव कर रहा था.ग्रामीणों ने बताया कि शमसुल हक करीब 25 वर्ष से शिकारीपाड़ा प्रखंड के गणेशपुर गांव में रह रहा है और उसका बेटा तनबीर आलम इंजीनियर की नौकरी कर रहा है. बेटे के नाम से एक स्कार्पियो गाड़ी भी है. प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि शमसुल हक का अन्त्योदय राशन कार्ड रद्द करने के साथ अभी तक उठाए गए राशन की वसूली भी की जाएगी. प्रखंड विकास पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिला अपूर्ति पदाधिकारी की ओर से शमसुल हक को नोटिस दिया गया, जिसमें जनवितरण प्रणाली (नियंत्रण आदेश 2019 ) के कंडिका 7 के तहत 12 प्रतिशत ब्याज सहित कुल 99839 रुपये एक सप्ताह के अंदर जमा करने का निर्देश दिया गया है. रकम जमा नहीं करने की स्थिति में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी

