नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने झारखंड के बालू घाट की बंदोबस्ती पर लगायी रोक, प्रोजेक्टों की रफ्तार और होगी धीमी
रांचीः नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने झारखंड के बालू घाटों की बंदोबस्ती पर रोक लगा दी है। इस संबंध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश भी जारी कर दिया है। इससे पहले पंचायत चुनाव के कारण लागू आचार संहिता के कारण घाटों के टेंडर की स्वीकृति नहीं मिली थी। इधर एनजीटी ने भी आदेश जारी कर दिया। इस मामले को लेकर पूर्व में भूमि अधिग्रहण,विस्थापन एवं पुनर्वास समिति की ओर से एनजीटी में वाद दायर किया गया था. समिति ने वाद दायर कर झारखंड में बालू घाटों की बंदोबस्ती पर रोक लगाने की मांग की थी. इस मामले की सुनवाई करते हुए एनजीटी ने यह आदेश दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस बाबत राज्य सरकार, खनन विभाग, जेएसएमडीसी, सिया , नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और झारखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नोटिस जारी कर दिया है. .