मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा, विधायकी होगी रद्द
पटना: मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह तो कोर्ट ने एके 47 मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। अब उनकी विधायकी भी रद्द हो सकती है। इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने विधायक अनंत सिंह और एक अन्य को दोषी करार दिया था. मामला बाढ़ थाना कांड संख्या 389/19 का है. इस मामले में अनंत सिंह के आवास के केयरटेकर सुनील राम को 10 साल की सजा सुनाई गई है। अब वे इस फैसले के खिलाफ वह हाईकोर्ट का रुख करेंगे। बताते चलें कि विधायक अनंत सिंह के घर में 16 अगस्त 2019 को छापेमारी की गई थी, जिसमें एके 47 राइफल, हैंड ग्रेनेड, कारतूस आदि बरामद किये थे. यह छापेमापारी तत्कालीन एएसपी लिपि सिंह के नेतृत्व की गई थी। छापेमारी के बाद केयर टेकर को गिरफ्तार किया था. पर अनंत सिंह फरार हो गए थे. इसके बाद विधायक अनंत सिंह ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. दिल्ली की साकेत कोर्ट में सरेंडर करने के बाद बिहार पुलिस अनंत सिंह को ट्रांजिट रिमांड पर बाढ़ लेकर आई थी. जिसके बाद 24 अगस्त 2019 से ही अनंत सिंह पुलिस की गिरफ्त में हैं.

