माफिया अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा
लखनऊ: 17साल पुराने मामले में माफिया अतीक अहमद को एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोषी करार दिया। उमेश पाल के किडनैपिंग और हत्या मामले में कोर्ट ने उम्र कैद की सजा का एलान किया है। अतीक अहमद सहित तीन लोग दोषी करार। इसमें अतिक, हानिश और दिनेश पासी है। जबकि अतीक के भाई असरफ को दोष मुक्त कर दिया गया है। वहीं कोर्ट में अतीक अहमद के वकील ने उम्र का हवाला और स्वास्थ्य कारणों से सजा में नरमी की गुहार लगाई थी।
उमेश पाल 2005 में हुए राजूपाल हत्याकांड में मुख्य गवाह था. कोर्ट का यह फैसला इसलिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि उमेश की 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस मामले में भी अतीक, उसका भाई अशरफ, बेटा असद समेत 9 लोग आरोपी हैं. इससे पहले सोमवार को अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया. उसके भाई अशरफ को बरेली से प्रयागराज लाया गया. इसके अलावा एक अन्य आरोपी फरहान को भी यहीं लाया गया था.

