झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता के मामले में हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने 2009 में हुए बीज घोटाला मामले में फैसला सुरक्षित रखा है। सोमवार को श्रम मंत्री एवं पूर्व कृषि मंत्री रहे सत्यानंद भोक्ता से जुड़े बीज खरीद घोटाला मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में हुई। एसीबी की विशेष अदालत ने कृषि बीज घोटाला मामले की दोबारा जांच करने से संबंधित आवेदन को खारिज कर दिया था। इसके बाद ही हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी गई थी.बताते चलें कि वर्ष 2009 में एसीबी थाना में बीज घोटाला को लेकर एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी. उसमें तत्कालीन कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता नामजद आरोपी नहीं थे ,लेकिन इस केस के अनुसंधान के दौरान एसीबी ने वर्ष 2013 में सत्यानंद भोक्ता के खिलाफ साक्ष्य पाए जाने का कारण बताते हुए उन्हें भी इस मामले में आरोपी बनाया था, इसे सत्यानंद भोक्ता ने झूठा बताते हुए निचली अदालत में आवेदन दिया था, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था. वर्ष 2022 में सत्यानंद भोक्ता ने निचली अदालत में फिर से मामले की जांच कराने के लिए पुनः आवेदन दिया था, इसे निचली अदालत ने पुनः खारिज कर दिया था जिससे हाई कोर्ट में अपील दायर कर चुनौती दी गई थी. जिस पर सोमवार को मामले में अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. प्राथी की ओर से अभय प्रकाश ने पैरवी की.

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