पूर्व विधायक ममता देवी को उच्च न्यायालय से मिली जमानत,कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर
रामगढ़ : रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी की क्रिमिनल अपील पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने ममता देवी को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। हाईकोर्ट ने उन्हें गोला गोली कांड में जमानत दी है। इससे पहले उन्हें एक और मामले में जमानत मिल चुकी है। जिसके बाद अब ममता देवी के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो चुका है। वहीं इस केस के दूसरे दोषी राजीव जायसवाल को भी उच्च न्यायालय ने बेल दे दी है। न्यायालय ने दोनों को जुर्माना की राशि जमा करने की शर्त पर बेल दी है। ममता देवी की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता भोला नाथ ओझा ने पक्ष रखा। वहीं ममता देवी की ओर से अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने जिरह की।ज्ञातव्य हो कि पूर्व विधायक ममता देवी को रामगढ़ सिविल कोर्ट और हजारीबाग सिविल कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में सजा सुनाई है। एक मामले में 13 दिसंबर 2022 को उन्हें 5 साल की सजा मिली थी, वहीं दूसरे मामले में 4 जनवरी 2023 को हजारीबाग की विशेष कोर्ट ने गोला गोलीकांड के मामले में ममता देवी और भाजपा नेता राजीव जायसवाल को 2-2 साल की सजा सुनाई थी। इन्हीं दोनों सजा को चुनौती देते हुए ममता देवी की ओर से हाईकोर्ट में अपील की थी।
जैसे ही जमानत की सूचना मिली तो कार्यकर्ताओं खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उन्होंने न्यायपालिका के प्रति अपना आभार व्यक्त किया तथा सबों ने एक स्वर में कहा कि हमें न्यायिक प्रक्रिया पर पुरा भरोसा है।

