गुणवत्ता जांच में कई दुकानों की खाद्य सामग्रियों को नहीं पाया गया मानक के अनुरूप
खूंटी: दुर्गा पूजा के दौरान जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार द्वारा जिला के विभिन्न मिठाई , किराना दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान दुकानों से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत गुणवत्ता जांच हेतु खाद्य सामग्रियों के नमूने लिये गये थे। उक्त नमूनों को गुणवत्ता की जांच हेतु राज्य प्रयोगशाला नामकुम,रांची भेजा गया था। जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि नमूनों की प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार, कई दुकानों की खाद्य सामग्री एफएस एंड एस एक्ट-2006 के मानक अनुसार नहीं पाया गया है।
जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि खूंटी के बच्चन महतो के दुकान परिसर से लड्डू का नमूना लिया गया था। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त लड्डू में हानिकारक रंग पाया गया। बाजार टांड़, खूंटी स्थित विकास लहकार की दुकान से एसएमपी गोल्ड ब्रांड का हल्दी पाउडर के नमूने की जांच रिपोर्ट में हल्दी के अलावा स्टार्च पाया गया जो कि मानक के अनुरूप नहीं है। संजय जेनरल स्टोर, गोविन्दपुर,कर्रा के दुकान परिसर से लजिज ब्राण्ड काॅन्टिसनेन्टल साउस में सैक्रीन (412 पीपीएम) पाया गया। यह एफएस एंड एस एक्ट-2006 के मानक के अनुरूप नहीं है। लोधमा,कर्रा मां काली स्टोर्स से मोतीचूर लड्डू का नमूना लिया गया था। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि लड्डू एफएसआई एंड एस एक्ट-2006 के मानक के अनुरूप नहीं है।
अवनी स्वीट्स, ऊपर चौक,खूंटी की दुकान से लिये गये मोतिचूर एवं चमचम के नमूने की जांच रिपोर्ट में उक्त सामग्री एफएस एंड एस एक्ट -2006 के मानक अनुसार नही पाया गया।
जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उपरोक्त खाद्य कारोबारकर्त्ता को एफएस एंड एस एक्ट-2006 के अनुसार नोटिस जारी कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।
जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि साहू मिल्क कार्नर (राकेश कुमार), मिल्क कॉर्नर (मिथिलेश कुमार) का पनीर का नमूना एफएस एंड एस एक्ट- 2006 के मानक अनुसार पाया गया।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, खूँटी द्वारा दुकानदारों से अपील की गयी है कि मिठाई जैसे पनीर, खोवा, लड्डू रसगुल्ला आदि में मिलावट नही करें। लोकल बाजार हाट में बिकने वाले हल्दी, बेसन, जीरा, मिर्चा आदि की खुले में खरीद- बिक्री नही करें। उन्होंने कहा है कि मसालों के पैकेट पर मैन्यूफैक्चरिंग डेट, एक्सपायर डेट,एफएसएस एआई लाईसेंस नंबर और मैन्यूफैक्चर बाई देख कर ही खरीद- बिक्री करें। खुला एवं कम गुणवत्ता वाली तेल की खरीद-बिक्री नही करें। उन्होंने सभी खाद्य कारोबारकर्ता से फुड लाइसेंस लेकर ही खाद्य कारोबार करने की अपील की है। होटल एवं रेस्टोरेन्ट के संचालक हाईजिन एवं साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखें एवं स्वच्छ पानी का प्रयोग करें।

