नवादा के पूर्व डीटीओ की संपत्ति होगी जब्त, निगरानी कोर्ट ने दिया आदेश
पटनाः नवादा के पूर्व डीटीओ नरेश पासवान की संपत्ति जब्त होगी. पटना की विशेष निगरानी अदालत ने पूर्व डीटीओ की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में अधिकारी और उनके परिजनों के 22 संपत्तियों को पटना के कलेक्टतर को सौंपने का आदेश दिया है. यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो फिर जब्तीज कार्रवाई की जाएगी. निगरानी कोर्ट ने पूर्व डीटीओ नरेश पासवान, उनकी पत्नी उमा देवी और पुत्र अमरीश कुणाल की 22 संपत्तियों को पटना डीएम को 30 दिनों के अंदर सौंपने का आदेश दिया है

