व्यसक नर हिरण को मारकर खाने की तैयारी में पकड़े गए अभियुक्त
पतरातू प्रखंड के बरतुवा ग्राम के जंगलों में एक जंगली व्यसक हिरण को मार कर खाने की तैयारी में दो अभियुक्तों को पकड़कर वन्य परिक्षेत्र कार्यालय पतरातू के द्वारा जेल भेजा गया। मिली जानकारी के अनुसार इस घटनाक्रम में पाँच अन्य लोग भी हैं जो नामजद हैं मगर वे फिलहाल भागने में कामयाब हैं। पकड़े गए दोनों अभियुक्त नारायण सिंह पिता हुलास महतो के घर से एक सर कटे हुए हिरण को बरामद किया गया जिसे रतन महतो ने अपने स्वीकारोक्ति में बताया कि उस हिरण का सर मैंने काटा था। अन्य फरार अभियुक्तों में कामेश्वर सिंह पिता भूनु सिंह ग्राम जराद, कामेश्वर महतो पिता शिव नाथ महतो, सहादुर महतो पिता बारला महतो, मधु महतो पिता धुरी महतो फिलहाल फरार हैं। वन्य प्रक्षेत्र कार्यालय पतरातु के जवानों ने हिरण को मारने में उपयुक्त हथियार कुल्हाड़ी एवं दो फहसुल जब्त किए हैं। बताते चलें कि वन विभाग के संतोष कुमार टोप्पो बृजेश पांडा, उत्तम कुमार, संतोष कुमार शर्मा, वनपाल प्रदीप साहू एवं अन्य वन कर्मियों के द्वारा इन्हें गिरफ्त में लिया गया। वहीं पतरातू रेंजर अरुण कुमार सिंह ने सारी बातों का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के द्वारा हमें जानकारी दी गई कि पहले इन लोगों ने हिरण को पत्थरों से मार मार कर घायल किया और थका दिया फिर उसका सर धारदार हथियार से अलग किया गया। मिली जानकारी के अनुसार मृत हिरण नर प्रजाति का हिरण था जिसे इन लोगों ने मारकर इसके मांस को खाने की पूरी तैयारी कर ली थी। रेंजर अरुण कुमार ने बताया कि किसी भी वन्य प्राणी की हत्या करने पर 3 से 7 साल की सजा होती है तथा उस पर आर्थिक दंड भी लगाया जाता है। किसी भी वन्य प्राणी को मरना कानूनन अपराध है। वैसे भी वन्य प्राणी निरीह एवं मासूम होते हैं जैसे यह हिरण कितना सुंदर नर प्रजाति का था जिसकी इन लोगों ने अपने निजी स्वार्थ और लालच में उसकी हत्या कर दी। ऐसे लोग कठोर दंड के भागीदारी हैं और उन्हें कानून अवश्य सजा देगी। वहीं वेटरनरी डॉक्टर भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉ पंकज कुमार ने फॉरेंसिक जांच के लिए बिसरा राँची भेजा है।